क्रेडिट कार्ड पेमेंट को लेकर जानिए क्या है RBI का नया नियम– बदलते समय के साथ क्रेडिट कार्ड आज के लोगों की एक जरूरी जरूरत बन गया है। हर दिन लोग बिजली बिल से लेकर मोबाइल बिल से लेकर खरीदारी और किराने की खरीदारी तक हर चीज के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं।
क्रेडिट कार्ड बिना पैसे के तुरंत खरीदारी करने और बाद में भुगतान करने का लाभ देता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान तय तारीख से पहले कर देते हैं तो आपको कोई जुर्माना नहीं देना होता है, लेकिन अगर आप बिल भरना भूल जाते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ता है।
आज ज्यादातर लोग एक ही समय में कई क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। कई क्रेडिट कार्ड होने से वह ऐसी स्थिति में क्रेडिट कार्ड बिल की देय तिथि को भूल जाता है।
अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप अपने बिल का भुगतान समय पर नहीं कर पाते हैं तो पेनल्टी की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
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रिजर्व बैंक के नए नियमों के मुताबिक ड्यू डेट के बाद आप कुछ दिनों तक बिना पेनाल्टी के बिल का भुगतान कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस नियम के बारे में-
जानिए क्या है आरबीआई का नियम?
RBI ने 21 मई, 2022 को क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान के संबंध में एक नया नियम (RBI Rules for Credit Card Bill Payments) लागू किया। क्रेडिट कार्ड की देय तिथि के तीन दिन बाद तक, कोई भी क्रेडिट कार्ड धारक बिना किसी दंड के बिल का भुगतान कर सकता है।
उदाहरण के लिए, यदि आपके क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान की देय तिथि 12 दिसंबर 2022 है, तो आप इस बिल का भुगतान बिना किसी दंड के 15 दिसंबर 2022 तक कर सकते हैं।
क्रेडिट स्कोर प्रभावित नहीं होगा
भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार देय तिथि के 3 दिनों के बाद अपने क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान करने के लिए आपको दंडित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, आपका क्रेडिट स्कोर प्रभावित नहीं होगा और आप बाद में कभी भी कहीं भी लोन प्राप्त कर सकेंगे।
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क्रेडिट कार्ड बिल समय पर नहीं चुकाने पर कितनी पेनल्टी देनी होगी?
यदि आप तीन दिनों के भीतर इस बिल का भुगतान नहीं करते हैं तो आपकी क्रेडिट कार्ड कंपनी निश्चित रूप से आपसे जुर्माना वसूलेगी। आपका क्रेडिट कार्ड बिल निर्धारित करता है कि आपको कितना भुगतान करना है।
ज्यादा रकम पर ज्यादा पेनाल्टी देनी होगी। उदाहरण के लिए, एसबीआई कार्ड 500 रुपये से 1,000 रुपये के बिल पर 400 रुपये का जुर्माना लगाता है। वहीं, 1,000 रुपये से 10,000 रुपये की राशि पर 750 रुपये और 10,000 रुपये से 25,000 रुपये तक की राशि पर 950 रुपये जुर्माना वसूला जाता है।
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