SBI ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा ये दस्तावेज नहीं है तो नहीं मिलेंगे पैसे– स्टेट बैंक द्वारा ग्राहकों को सूचित कर दिया गया है। एक ट्वीट में, बैंक ने चेतावनी दी कि अनलिंक किए गए पैन से कई सेवाएं बंद हो जाएंगी और आपका पैन नंबर अपना मूल्य खो देगा।
देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई समय-समय पर नई-नई स्कीमें पेश करता रहता है और खाताधारकों को उनका अच्छा प्रतिसाद मिलता है। भारतीय स्टेट बैंक की ओर से एक बड़ी जानकारी साझा की गई है, जिसमें उसने खाताधारकों को सतर्क किया है।
बैंक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अगर पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया गया तो कई ग्राहक सेवाएं ठप हो जाएंगी। बैंक के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से किए गए एक ट्वीट में भी इस बात का जिक्र है।
एसबीआई के मुताबिक, ग्राहकों को किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने पैन को आधार से लिंक कराने की सलाह दी जाती है।
साथ ही बैंक ने कहा कि पैन और आधार लिंक होना चाहिए. एक पैन जो निर्दिष्ट लेन-देन से जुड़ा नहीं है, निष्क्रिय हो जाएगा और इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। आधार और पैन को 30 सितंबर 2021 तक लिंक किया जाना था, लेकिन अब कोरोना महामारी के चलते समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई है।
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We advise our customers to link their PAN with Aadhaar to avoid any inconvenience and continue enjoying a seamless banking service.#ImportantNotice #AadhaarLinking #Pancard #AadhaarCard pic.twitter.com/A5lWColxx0
— State Bank of India (@TheOfficialSBI) November 20, 2021
जानिए- पैन को आधार से कैसे लिंक करें
सबसे पहले आप इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.Gov.In/Home पर जाएं.
यहां लेफ्ट साइड में आपको Link Aadhaar का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें।
एक नया पेज खुलेगा जहां आपको पैन, आधार और अपना नाम आधार में दर्ज करना होगा।
यदि आपके आधार कार्ड में केवल जन्म का वर्ष है, तो ‘मेरे पास आधार कार्ड में केवल जन्म का वर्ष है’ बॉक्स पर टिक करें।
अंत में कैप्चा कोड दर्ज करें या ओटीपी के लिए टिक करें।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के साथ आपके विवरण को सफलतापूर्वक सत्यापित करने के बाद, आपका पैन-आधार लिंकिंग पूरा हो जाएगा।