पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर RBI ने राज्यों को दी चेतावनी– अभी हाल फ़िलहाल ने सभी जगह पुरानी पेंशन योजना के लेकर ससभी जगह काफी बहस चल रही है ! थोड़े दिनों पहले ही पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को लेकर आरबीआई ने जानकारी साँझा की है ! जिसमे RBI ने कई राज्य सरकारों को चेतावनी दी है ! जिसमे राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और पंजाब जैसे कई राज्य शामिल है ! इन राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करना शुरू कर दिया है !
आरबीआई (Reserve Bank Of India) के अनुसार अगर ये राज्य पुरानी पेंशन योजना लागु करते है, तो इससे राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा ! राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और झारखंड जैसे राज्यों की सरकारे अभी भी अपने फैसले पर अड़ी हुई है !
इन राज्यों सरकारों ने अपने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के अपने फैसले के बारे में केंद्र को सुचना दे दी है ! जिस बारे में उन्होंने अपने चुनावी घोषणापत्र में करने का वादा किया था !
चुने एनपीएस का विकल्प
अगर किसी सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी ने निर्धारित समय में विकल्प नहीं दिया तो उसे एनपीएस में ही रखा जाएगा ! जो कर्मचारी ओपीएस में कवर होंगे, उन कर्मचारियों को भी सामान्य भविष्य निधि केंद्रीय सेवा नियम 1960 के तहत कवर किया जाएगा ! अगर कोई कर्मचारी एनपीएस को अपनाता है तो उनका अप्रैल का NPS शेयर जमा होगा, जो अभी जमा नहीं किया गया है !
पेंशन लाभ के लिए ये शर्त
जो कर्मचारी एनपीएस (National Pension Scheme) के तहत कवर ले रहे होंगे और जो पहले से ही रिटायर हो गए हैं ! या उनकी मृत्यु 15 मई, 2003 से 31 मार्च, 2023 के बीच हुई है या जो केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के तहत लागू प्रावधानों को पूरा करते हैं !
ऐसे रिटायर कर्मचारी और मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को तय तारीख से पेंशन दी जाएगी ! इसके लिए आपको मांगे गए निर्धारित दस्तावेज पर और अंडरटेकिंग आपको देना होगा ! साथ ही इसके लिए सरकारी अंशदान और लाभांश को उन्हें जमा करना होगा !
31 अगस्त तक है आखरी मौका
अगर आप पुरानी पेंशन योजना (OPS Pension Scheme) का लाभ लेना चाहते है तो आपके पास सिर्फ अगस्त 2023 तक का मौका है ! इसके बाद आप इसका लाभ नही ले सकते है ! सरकार ने बताया है कि अगर कर्मचारी इसका लाभ नही लेते है तो उन्हें राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत पेंशन कवर दिया जाएगा !
और अगर कोई कर्मचारी एक बार पुरानी पेंशन या नई पेंशन (New Pension Scheme) में से कोई एक विकल्प चुन लेता है तो वह उसका आखरी विकल्प माना जाएगा ! इसके बाद वह इसमें बदलाव नहीं कर सकता है !
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