भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बड़ी कंपनी पर लगाया 20 लाख का जुर्माना– कर्ज देने वाली इस कंपनी पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारी भरकम जुर्माना लगाया है। साथ ही कंपनी के लिए केंद्रीय बैंक की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया गया है। लोग इस कंपनी से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। रिजर्व बैंक के नियमों के उल्लंघन के जवाब में यह जुर्माना लगाया गया है।
केंद्रीय बैंकों के अनुसार, त्रिशूर में गोल्ड लोन कंपनी को विनियामक आवश्यकताओं का पालन न करने के लिए दंडित किया गया था।
किस कंपनी पर जुर्माना लगाया गया है
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मणप्पुरम फाइनेंस पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एनबीएफसी के नियमों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने पर आरबीआई ने 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
कोई लेनदेन रिज़र्व बैंक द्वारा प्रभावित करने का इरादा नहीं है। फिर भी कोई डील प्रभावित नहीं होगी।
सेंट्रल बैंक ने जारी किया निर्देश
कंपनी की वित्तीय स्थिति की जांच करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मार्च 2021 तक एक निरीक्षण किया था। इसके बाद, कंपनी की स्थिति के बारे में एक व्यापक रिपोर्ट तैयार की गई और निर्देश प्रदान किए गए।
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इसके अतिरिक्त, नियमों का अनुपालन पाया गया, जिसके परिणामस्वरूप केंद्रीय बैंक द्वारा जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा, बैंक ने कंपनी से 90 दिनों से अधिक समय से बकाया गोल्ड लोन खाते को अन्य खातों से अलग करने के लिए कहा है।
रिजर्व बैंक को और क्या गलत लगा
केंद्रीय बैंक के अनुसार, 2011 तक, कुछ खातों को अनिवार्य ऋण राशि के साथ नहीं रखा गया है। अन्य दिक्कतें भी रिजर्व बैंक ने पाई हैं। आरबीआई के मुताबिक, यह कार्रवाई कंपनी की प्रतिक्रिया से असंतुष्ट होने का नतीजा है।
गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर बैंकों और वित्त कंपनियों की वित्तीय स्थिति के साथ-साथ नियमों के उल्लंघन की भी जांच करता है। किसी भी प्रकार की समस्या पाए जाने पर रिजर्व बैंक कंपनियों पर जुर्माना लगा सकता है या उन पर प्रतिबंध लगा सकता है।
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