कर्मचारियों के लिए आई खुशखबरी– सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है. केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले नई छुट्टी नीति जारी की है, जिसके बारे में आपका जानना जरूरी है।
इस नई अवकाश नीति (स्पेशल कैजुअल लीव) के तहत आपको पहले से ज्यादा छुट्टियां मिलेंगी। आपको बता दें कि नई छुट्टी नीति पहले ही लागू हो चुकी है, इसलिए यह समझना जरूरी है कि आपको कब और कितनी छुट्टियां मिल सकती हैं।
आपको बता दें कि सरकार की ओर से कर्मचारियों को 42 दिन की छुट्टी देने का फैसला लिया गया है, लेकिन आइए आपको बताते हैं कि यह छुट्टी आपको किन शर्तों पर मिलेगी।
42 दिन की छुट्टी मिलेगी
अगर केंद्रीय कर्मचारी कोई अंगदान करता है तो उसे 42 दिन की विशेष आकस्मिक छुट्टी की सुविधा मिलेगी. इसके बाद DoPT की ओर से आधिकारिक ज्ञापन जारी कर जानकारी दी गई है.
आपको बता दें कि अगर कोई कर्मचारी शरीर का कोई अंग दान करता है तो यह सबसे बड़ी सर्जरी मानी जाती है। इस प्रकार की सर्जरी में काफी समय लगता है और रिकवरी में भी समय लगता है, इसलिए 42 दिन की छुट्टी का प्रावधान है।
किस स्थिति में मिलेगी 30 दिन की छुट्टी?
इसके अलावा मौजूदा नियमों के तहत कर्मचारियों को किसी भी कैलेंडर वर्ष में आकस्मिक अवकाश के रूप में 30 दिन की छुट्टी मिलेगी.
वहीं इंसान की मदद करने और केंद्रीय कर्मचारियों के बीच अंगदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसी भी कर्मचारी को अधिकतम 42 दिन की विशेष छुट्टी दी जानी चाहिए. इसके लिए नियम भी तय किये गये हैं.
अप्रैल महीने से नए नियम लागू हो गए हैं
आपको बता दें कि नई छुट्टी नीति के नियम अप्रैल महीने से ही लागू हो गए हैं. डीओपीटी की ओर से जारी ज्ञापन में इन छुट्टियों की जानकारी दी गई है. यह आदेश सीसीएस (अवकाश) नियम के तहत सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
किन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा नियम?
बता दें कि यह नियम कुछ चुनिंदा कर्मचारियों पर ही लागू किया जाएगा। यह नियम रेलवे कर्मचारियों, अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा.
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