UP सरकार किसानों को दे रही 1.14 लाख का लाभ– यूपी राज्य सरकार द्वारा संचालित यूपी खेत तालाब योजना द्वारा किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाती है।
इस कार्यक्रम के तहत एक किसान तालाब निर्माण की लागत का 50 प्रतिशत तक प्राप्त कर सकता है। सब्सिडी कार्यक्रम की एक विशेष विशेषता यह है कि सरकार तीन-भाग भुगतान अनुसूची में सीधे बैंकों को धन हस्तांतरित करती है।
इसलिए इस योजना का लाभ बिचौलियों की आवश्यकता के बिना उठाया जा सकता है। जल स्तर लगातार कम हो रहा है, इसलिए इस योजना का उद्देश्य इसे रोकना है। इसके अलावा खेतों की सिंचाई के लिए अब बारिश या नहर के पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
यदि किसान एक छोटा तालाब बनवाता है, जिसकी लागत 1 लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो उसे 50,000 रुपये मिलेंगे। वहीं बड़े तालाब के निर्माण में 2.28 लाख की लागत आएगी, जिससे 1.14 लाख रुपये का भुगतान होगा.
इस योजना की कुछ आवश्यक शर्तें हैं जैसे किसान यूपी का निवासी होना चाहिए। इसके अलावा किसान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। सीमांत किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
दस्तावेज़
पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, खेत के कागजात, फोटो, बैंक खाता विवरण, आधार कार्ड, पैन कार्ड और खेत के कागजात।
यहां आवेदन करें
- सबसे पहले यूपी सरकार के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://upagripardarshi.gov.in/Index-hi.aspx पर जाएं।
- यहां खेत तालाब योंज़ा पर क्लिक करें और मांगी गई जानकारी भरें।
- फिर दस्तावेज़ संलग्न करें और अंत में सबमिट पर क्लिक करें, इस स्थिति में आपकी फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
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