FD वालों के लिए जरूरी अपडेट कटेगा 20 प्रतिशत TDS– एफडी में निवेश करने वालों के लिए भी यहां कुछ अच्छी खबर है। इस स्थिति में आधार को पैन से लिंक नहीं किया जाएगा और आधार को पैन से लिंक नहीं करने पर बैंक एफडी पर 10% के बजाय 20% टीडीएस काटा जाएगा।
अब जब आपका पैन नंबर निष्क्रिय हो गया है तो अगर आपने इसे आधार से लिंक नहीं कराया तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. ऐसे में अगर आपने एफडी में निवेश किया है तो रिटर्न का समीकरण बिगड़ जाएगा।
यदि आधार पैन से लिंक नहीं है तो बैंक एफडी की अनुमति नहीं दी जाएगी और यदि आधार पैन से लिंक नहीं है तो एफडी पर टीडीएस 10% के बजाय 20% काटा जाएगा।
30 जून तक आधार को पैन से लिंक नहीं किया जा सकेगा, इसलिए आपका पैन अब निष्क्रिय माना जाएगा। अब आप अपने पैन कार्ड का उपयोग नहीं कर सकते, भले ही आपके पास पैन कार्ड हो।
एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट बताती है कि अगर पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो यह 1 जुलाई को निष्क्रिय हो जाएगा और ग्राहक फॉर्म 15जी/एच जमा नहीं कर पाएंगे।
निष्क्रिय पैन वाले ग्राहक अधिक टीडीएस कटौती के अधीन होंगे। जब एक वित्तीय वर्ष में एफडी पर रिटर्न 40,000 रुपये (वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपये) से अधिक होता है, तो टीडीएस काटा जाएगा।
आधार को पैन से लिंक नहीं करने पर एफडी पर 20% टीडीएस काटा जाएगा-
जब आप एफडी में निवेश करते हैं, तो आपको अर्जित ब्याज पर कर का भुगतान करना होगा। जब सावधि जमा पर अर्जित ब्याज एक वर्ष में 10,000 रुपये से अधिक हो जाता है, तो 10% की दर से टीडीएस काटा जाता है।
अगर आपके पास पैन कार्ड है तो भी टीडीएस काटा जाएगा, अगर फाइल पर पैन नंबर आधार से लिंक नहीं है। दरअसल, सरकारी आदेश के मुताबिक, आधार से लिंक न होने वाले पैन को 1 जुलाई से निष्क्रिय माना जाएगा।
मैं आभारी रहूंगा यदि आप मुझे सूचित कर सकें कि वरिष्ठ नागरिक कुछ कर छूट के हकदार हैं और 50,000 रुपये तक की एफडी पर ब्याज कर-मुक्त है।
फॉर्म 16ए का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि आपकी एफडी पर ब्याज से कितना टीडीएस काटा गया है। आप एफडी के लिए बैंक द्वारा जारी किए गए त्रैमासिक ब्याज प्रमाणपत्र पर टीडीएस कटौती पा सकते हैं।
बिना PAN के FD का क्या होगा असर?
बिना पैन के एफडी में निवेश करने वाले ग्राहकों पर असर पड़ेगा।
- अगर एफडी पर 40000 रुपये से ज्यादा का सालाना रिटर्न मिलता है तो इस ब्याज पर 10 फीसदी की जगह 20 फीसदी की दर से टीडीएस काटा जाएगा.
- आयकर विभाग द्वारा कोई टीडीएस रिफंड नहीं किया जाएगा।
- सीबीडीटी सर्कुलर नं. 03/11, बैंकों जैसे वित्तीय संस्थानों द्वारा कोई टीडीएस प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा।
- फॉर्म 15जी/एच जमा करने की अनुमति नहीं होगी और अन्य छूट प्रमाणपत्र अमान्य होंगे। दंडात्मक टीडीएस कटौती लागू होगी.
एफडी के लिए पैन क्यों जरूरी है?
यदि आप 50,000 रुपये से अधिक या 5 लाख रुपये से अधिक जमा के साथ बैंक में एफडी खाता खोल रहे हैं तो आपको पैन की आवश्यकता है।
अगर आप किसी बैंकिंग कंपनी, सहकारी बैंक, पोस्ट ऑफिस या किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान में एफडी खोलना चाहते हैं तो पैन होना जरूरी होगा।