नए बजट से PF खाताधारकों के लिए आयी बड़ी बड़ी खुशखबरी– वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में पीएफ खाताधारकों को बड़ा तोहफा दिया है. नए बजट नियमों के साथ अब आपके पीएफ खाते से पैसा निकालने पर टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री के अनुसार, ये निकासी अब स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के अधीन नहीं होगी। पीएफ खाताधारकों को अब 30 फीसदी नहीं बल्कि सिर्फ 20 फीसदी टीडीएस देना होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट में घोषित किए गए पीएफ खाताधारक जिनके पैन उनके खातों से जुड़े नहीं हैं, अब अपना पैसा निकालते समय कम कर का भुगतान करेंगे। ये लाभ उन लोगों के लिए उपलब्ध होंगे जिन्होंने ईपीएफओ के साथ अपना पैन विवरण अपडेट नहीं किया है। जब ऐसे मामलों में पैसे की निकासी की जाती है, तो केवल 20% टीडीएस काटा जाता है।
पीएफ पर अब कैसे कटेगा टीडीएस?
यदि खाताधारक का पैन विवरण ईपीएफ खाते से जुड़ा हुआ है, और खाता खोलने के 5 साल के भीतर निकासी होती है, तो केवल निकासी पर टीडीएस काटा जाता है। इसके अलावा, जिन खाताधारकों का पैन उनके खातों से जुड़ा नहीं है, उन्हें निकासी पर 30 प्रतिशत टीडीएस का भुगतान करना होगा। हालांकि, ऐसे खाताधारक अपने टीडीएस को बचाने के लिए फॉर्म 15जी/15एच जमा कर सकते हैं, जिसे ईपीएफओ द्वारा पैन के बदले में स्वीकार किया जाता है।
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5 साल से पहले निकालने पर दोहरा नुकसान
अगर कोई खाताधारक पांच साल की समाप्ति से पहले अपने पीएफ से पैसा निकालता है तो उसे दोहरा नुकसान उठाना पड़ता है। मौजूदा कर कानून के तहत उस निकासी पर टीडीएस कटौती की जाती है, जबकि पीएफ खाताधारकों के लिए 80सी कटौती भी समाप्त हो जाती है। जब आप 5 साल बाद टीडीएस का भुगतान किए बिना पैसा निकालते हैं तो आपको पीपीएफ पर 80सी टैक्स छूट भी मिलती है।
बजट में और क्या-क्या बदला
बजट 2023 के हिस्से के रूप में पीएफ खातों से निकासी के संबंध में अतिरिक्त बदलाव किए गए हैं। 50 हजार से कम की निकासी पर 50 हजार से कम निकासी पर कटौती नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर पैन को पीएफ खाते से लिंक होने के बावजूद 5 साल से पहले पैसा निकाला जाता है तो 20 फीसदी की दर से टीडीएस काटा जाएगा। टीडीएस पहले 10% की दर से काटा जाता था, जैसा कि ऊपर बताया गया है।
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