पीएम आवास योजना में रजिस्ट्रेशन करने पर सरकार दे रही है 2.5 लाख का इनाम– गरीब परिवारों को पक्के घर बनाने में मदद करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा “पीएम आवास योजना” नामक एक योजना की पेशकश की जाती है। जून 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी। मार्च 2023 में, सरकार का लक्ष्य 2 करोड़ गरीब लोगों के लिए पक्का घर बनाना है।
यदि आप भी पीएम आवास योजना (पीएमएवाई) 2023 से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट पर एक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है। यहां हम आपको ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों और पात्रता आवश्यकताओं के बारे में जानने के लिए आवश्यक सब कुछ बताएंगे।
PM Awas Yojana (PMAY) के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट आकार फोटो
- राशन कार्ड
- बैंक खाता पासबुक
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- आधार बैंक कार्ड से लिंक होना चाहिए.
PM Awas Yojana के लिए पात्रता
- इस योजना के लिए भारत के निवासी ही आवेदन कर सकते हैं.
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
- आवेदक का मकान पक्का बना हुआ नहीं होना चाहिए।
- जिनकी पारिवारिक आय कम हो.
- ऐसा परिवार जिनमें वयस्क सदस्य शारीरिक रूप से कमाने योग्य ना हो.
- दिहाड़ी मजदूरी करने वाले भूमिहीन परिवार ।
आवेदन कैसे करें: पीएम आवास योजना 2023
पीएम आवास योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको कुछ आसान चरणों का पालन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन कर आप घर बैठे पीएम आवास योजना का लाभ उठा सकेंगे। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो कृपया हमें बताएं-
- सबसे पहले पीएम आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, जिसका सीधा लिंक नीचे दिया गया है।
- आप वेबसाइट के होम पेज पर जाकर ‘सिटीजन असेसमेंट’ सेक्शन में ‘एप्लीकेशन ऑनलाइन’ विकल्प पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- अप्लाई ऑनलाइन बटन पर क्लिक करने के बाद आपको चार विकल्प दिखाई देंगे, जिनमें से आपको ‘इन सीटू स्लम रिडेवलपमेंट (आईएसएसआर)’ को चुनना होगा।
- अपना आधार नंबर और अपने आधार कार्ड पर दिया गया नाम दर्ज करने के बाद चेक बटन पर क्लिक करें।
- बाद में, आपको पीएम आवास योजना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें आपको मांगी गई सभी जानकारी प्रदान करनी होगी।
- आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारियों को सही-सही भरकर अंत में सबमिट कर दें।
- इस तरह कुछ ही मिनटों में अपने मोबाइल से पीएम आवास योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है।
Read Also-