31 July से पहले ITR फाइल करने पर सरकार देगी बड़े लाभ– आजकल सभी को आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है, इसके लिए आयकर विभाग द्वारा तय तारीख के पहले आपको आईटीआर फाइल करना होता है ! इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तहत अगर आप आईटीआर फाइल करने में देरी करते है तो आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है !
अब आईटीआर फाइल करने में आपको बिलकुल भी देरी नहीं करनी चाहिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है ! टैक्स भरने वाले नागरिको को जुर्माने से बचने के लिए आखरी तारीख से पहले आईटीआर फाइल कर देना चाहिए ! इसके साथ ही अगर आप अंतिम तारीख से पहले आईटीआर फाइलिंग करते है, तो आपको कई फायदे मिल सकते है ! आइये जानते है इसके बारे में….
लगेगी इतने रूपए पेनल्टी
अगर आप 31 जुलाई के पहले आईटीआर फाइल नहीं करते है तो आपको आयकर विभाग के सेक्शन 234एफ के तहत 5,000 रुपये का जुर्माना भरना पढ़ेगा ! इसके साथ ही जो व्यक्ति 5 लाख रुपये की आय पर टैक्स भरता है, उसे केवल 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा ! वही जानकारी के अनुसार आपको बता दे अपने अंतिम तिथि तक ITR फाइल नहीं किया है तो आपको नियम अनुसार 10,000 रूपए तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है !
समय पर ITR फाइल वालो को मिलेंगे लाभ
आज के समय में आईटीआर फाइल सभी को बनवाना होता है ! और अगर आप काफी समय से ITR रिटर्न समय से भर रहे है तो आपको इसके कई लाभ मिल सकते है ! जैसे अगर आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में लोन लेने के लिए जाते है तो समय पर ITR फाइल करना आपके लिए बहुत काम आ सकता है !
किसी भी लोन अप्रूवल के लिए ITR बहुत काम आता है ! वही आपको बता दे आयकर अधिनियम 1961 की धारा 70 और 71 किसी विशेष वर्ष के नुकसान को अगले वर्ष तक ले जाने के लिए कुछ प्रावधान शामिल है ! इसका मतलब आप अपने नुकसान को अगले आकलन वर्ष में ट्रांसफर कर सकते है ! यही लाभ होते है समय पर आईटीआर फाइलिंग के !
सरकार छूट देती है
जब आप ITR फाइल करते हैं तो सरकार की तरफ से आपको कुछ छूट दी जाती है ! इससे करदाताओं को भी अपना बोझ कम करने में मदद मिलती है ! इस बोझ के कम होने से यह ज्यादा से ज्यादा लोगों को आईटीआर फाइल करने के लिए प्रेरित करता है ! अगर आपने भी अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है तो इसे तुरंत करे !
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