पीपीएफ खाताधारक की मृत्यु हो जाने पर डेथ क्लेम कैसे करे– सभी को अपने भविष्य की चिंता रहती है, ऐसे में लोग अच्छे निवेश की तलाश में जुटे रहते है ! लोग तरह-तरह की बचत योजनाओ में निवेश करते है ! ताकि रिटायरमेंट के बाद उन्हें मुश्किलों का सामना न करना पड़े !
ज्यादातर लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश की और आकर्षित हो रहे है ! यह भारत की खास बचत योजनाओ में से एक है ! पीपीएफ योजना में फ़िलहाल 7.1% ब्याज दर का लाभ दिया जा रहा है !
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) योजना में भारत का कोई भी नागरिक निवेश कर सकता है ! लम्बे समय के लिए निवेश करने के लिए यह बहुत लाभकारी योजना है ! PPF खाते की मैच्योरिटी 15 साल तय की गयी है, यानि 15 साल के बाद आप अपना पैसा निकाल सकते है !
ऐसे में यह योजना आम लोगो की कई जरूरतों को पूरा कर रही है ! इसलिए निवेशक अधिक मात्रा में योजना में निवेश कर रहे है ! लेकिन एक बात यह है कि अगर मैच्योरिटी से पहले खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को पैसे कैसे मिलेंगे !
नॉमिनी को मिलेंगे पैसे
पैसे पीपीएफ योजना की मैच्योरिटी के 15 साल पुरे होने के बाद आप खाते से पैसे निकल सकते है ! और अगर इसके पहले ही खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी पैसे निकल सकता है !
डेथ क्लेम के मालमे में हमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट के मैच्योर होने का इंतजार नहीं करना पड़ता ! अगर आप किसी पीपीएफ खाते के नॉमिनी है ! और किसी कारणवश परिपक्वता से पहले ही खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो पैसा निकालने के लिए आपको 15 साल का इंतजार नहीं करना होगा !
ऐसे करे डेथ क्लेम
किसी भी खाताधारक की मृत्यु की मामले में हमेशा नॉमिनी डेथ क्लेम करके पूरी राशि ले सकता ! 5 लाख रूपए से कम के साथ क्लेम मामले में नॉमिनी, डेथ क्लेम (Death Claim) का फॉर्म भरकर और डेथ सर्टिफिकेट दिखाकर पैसे निकल सकता है !
अगर क्लेम की राशि 5 लाख रूपए से अधिक है तो इस स्तिथि में नॉमिनी को डेथ सर्टिफिकेट के साथ क़ानूनी प्रूफ भी देना होता है ! कोर्ट से बनवाया गया ससेक्शन प्रूफ, क़ानूनी प्रूफ के रूप में मान्य होता है !
इसके साथ ही खाताधारक के जीवित होने की स्तिथि में भी पीपीएफ खाता समय से पहले बंद किया जा सकता है ! लेकिन निवेशक केवल 50% तक राशि निकल सकते है ! पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट के 6 साल होने के बाद ही आप खाते से आंशिक निकासी कर सकते है !
5 साल के लिए बढ़ा सकते है आगे
अगर आपने PPF स्कीम में निवेश किया है ! और आपके मैच्योरिटी के 15 साल पुरे हो चुके है, तो आप इस खाते को 5 साल के लिए आगे बढ़ा सकते है ! इसके लिए आपको केवल एक फॉर्म भरना होगा !
जो आपको कही से भी आसानी से प्राप्त हो जाएगा ! इसके बाद आप पीपीएफ खाते (PPF Account) को आगे बढ़ाकर 5 साल के लिए और निवेश कर सकते है ! इसमें निवेश पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये की छूट मिलती है !
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