अब फसल खराब होने पर सरकार देगी बीमा राशि– प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) एक केंद्र प्रायोजित योजना है ! इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है ! सूखे, बाढ़ और आंधी तूफान आदि से फसल उत्पादन में होने वाली हानि से किसानो को राहत देने के लिए इस योजना को लाया गया है ! ताकि किसान आत्महत्या व ऋण जाल के चक्र में न फसे ! आइये जानते है योजना के बारे में पूरी जानकारी…
पीएम फसल बीमा योजना में किसानो (Farmer) को फसल बुवाई पूर्व से लेकर कटाई के बाद की अवधि के लिए बीमा प्रदान किया जाता है ! किसी भी प्रकार से होने वाली प्राक्रतिक आपदा या विभिन्न कीटो व रोगों से फसलो को होने वाले नुकसान के मामले में सरकार किसानो को बीमा राशि या वितीय सहायता प्रदान करती है ! अगर आप भी इस योजना में अपनी फसलो का बीमा कराना चाहते है तो ऑनलाइन आवेदन जरुर करे !
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पात्रता
इस फसल बीमा योजना (Crop Insurance Scheme) में खेती करने वाले सभी किसानों को लाभ दिया जाता है ! सहकारी बैंक या किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण लेने वाले किसानों का स्वत: बीमा हो जाता है ! इस योजना के तहत उन किसानों को भी लाभ दिया जाता है, जो क्रेडिट कार्ड बना हुआ और सहकारी बैंकों का कर्जा नहीं है !
प्रीमियम की दर
- खरीब की फसलो के लिए 2 प्रतिशत
- रबी की फसलो के लिए 1.5 प्रतिशत
- और बागवानी और वाणिज्यिक फसलो के लिए 5 प्रतिशत
फसल बीमा योजना के लाभ
पीएम फसल बीमा योजना अन्य सभी बीमा योजनाओं को प्रतिस्थापित कर दिया है ! प्राकृतिक अपदाओ तथा विभिन्न कीट और रोगों से फसलो को होने वाले नुकसान के मामले में किसानो को बीमा कवरेज और वितीय सहायता का प्रावधान है ! इस योजना (PM Fasal Bima Yojana) को कार्यान्वित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को अपनी बीमा कंपनी स्थापित करने की अनुमति दी गई है ! फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक किसान के पास आधार नंबर होना अनिवार्य है !
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