कुंवारों को पेंशन लेकिंन लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले अविवाहितों को नहीं– जब आप हरियाणा में लिव-इन रिलेशनशिप में रहते हैं और अविवाहित हैं, पुरुष या महिला, तो आप 2,750 रुपये प्रति माह की पेंशन के लिए पात्र नहीं हैं।
हरियाणा सरकार के एक अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि पेंशन पाने वालों को अविवाहित होना चाहिए। अगर आप अपने पार्टनर के साथ रहते हैं तो आपको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा।
मनोहर लाल खट्टर सरकार द्वारा 1 जुलाई को 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम आय वाले अविवाहित लोगों के लिए एक पेंशन योजना शुरू की गई थी। अनुमान है कि समान आयु वर्ग के भीतर विधवाओं और विधुरों की औसत आय 3 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, प्रत्येक लाभार्थी को एक पहचान पत्र मिलेगा।
लाभार्थियों के लिए एक विशेष आवश्यकता यह है कि यदि वे शादी करते हैं, तो उन्हें विभाग को सूचित करना होगा अन्यथा पूरी राशि 12 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस ले ली जाएगी।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति कोई अन्य पेंशन ले रहा है तो वह अविवाहित पेंशन के लिए पात्र नहीं होगा।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, हरियाणा में 65,000 अविवाहित पुरुष और महिलाएं हैं, साथ ही 5,687 विधुर भी हैं। अविवाहितों की पेंशन पर हर साल करीब 240 करोड़ रुपये खर्च होंगे.