बैंक से लेकर क्रेडिट कार्ड तक नए साल में हुआ ये बदलाव, जाने बदलाव से जुड़े ये नये रूल्स, पूरे साल रहेंगे फायदे में

बैंक से लेकर क्रेडिट कार्ड तक नए साल में हुआ ये बदलाव– नए साल 2023 में प्रवेश करते ही दुनिया भर में उम्मीद और उत्साह का माहौल है। नए साल के पहले दिन कई नियम बदले गए हैं।

ये नियम आज से सभी को प्रभावित करेंगे, जिनमें पर्सनल फाइनेंस से जुड़े लोग भी शामिल हैं। इनमें बैंक लॉकर, बीमा पॉलिसी, क्रेडिट कार्ड और एनपीएस आदि से जुड़े नियम शामिल हैं।

इन योजनाओं और सुविधाओं को लेकर नए नियम 1 जनवरी 2023 को लागू हुए। आइए जानते हैं उन अहम बदलावों के बारे में जो निश्चित रूप से आपके निजी निवेश को प्रभावित करेंगे।

एनपीएस में आंशिक निकासी का नियम बदला

पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण के नए आदेश के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन योजना में योगदान करने वाले खाताधारकों को एनपीएस से राशि निकालने का निर्देश दिया गया है।

इसका मतलब यह है कि केंद्र, राज्य और केंद्रीय स्वायत्त निकाय सहित सरकारी क्षेत्र के ग्राहक अब आंशिक निकासी (एनपीएस आंशिक निकासी नए नियम) के लिए अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। इसे नोडल अधिकारी को ही जमा करना होगा।

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बीमा खरीदने के लिए केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य

1 जनवरी से केवाईसी दस्तावेजों के साथ बीमा पॉलिसी अनिवार्य रूप से खरीदनी होगी। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा सभी जीवन, सामान्य और स्वास्थ्य बीमा खरीद के लिए केवाईसी मानदंड अनिवार्य कर दिया गया है।

जानिए बैंक लॉकर से जुड़े ये नियम

आरबीआई ने 1 जनवरी से बैंक लॉकर नियमों में बदलाव किया है और अब ग्राहकों को अपना लॉकर खो जाने पर अधिक लाभ मिलेगा। इसे पूरा करने के लिए लॉकर एग्रीमेंट को अपडेट करना जरूरी होगा।

आरबीआई के इस नए नियम में अगर लॉकर में रखे सामान को बहुत नुकसान होता है तो अब उस नुकसान की जिम्मेदारी बैंक की होगी.

यदि बैंक के कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी के कारण ग्राहक को नुकसान होता है, तो बैंक वार्षिक लॉकर किराए के 100 गुना तक के लिए उत्तरदायी हो सकता है।

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क्रेडिट कार्ड के नियम भी बदले

कई बैंकों के लिए जनवरी 2023 से क्रेडिट कार्ड भुगतान के लिए रिवार्ड पॉइंट सिस्टम बदलने की संभावना है। इसलिए 31 दिसंबर तक अपने क्रेडिट कार्ड रिवार्ड पॉइंट्स को रिडीम करना आवश्यक है।

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट से जुड़े नियम

मोटर वाहन अधिनियम द्वारा एक HSRP स्टिकर और एक रंग-कोडित स्टिकर की आवश्यकता होती है। इस नियम का पालन नहीं करने वाले वाहनों पर 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जाता है।

वहीं, दोपहिया वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की कीमत 365 रुपये और चार पहिया वाहनों के लिए 600 रुपये से 1100 रुपये निर्धारित की गई है।

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Kiran Yadav

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