किसान कर्ज माफ़ी योजना के तहत कितने रूपये माफ़ होगा किसानो का कर्ज– किसानों के लिए सबसे अच्छी खबर में सरकार ने कर्जमाफी का ऐलान किया है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि कर्ज माफी में कितना कवर होगा।
ऐसे में सरकार कई बार किसानों का कर्ज माफ कर चुकी है, तो हाल ही में सरकार ने किसानों के लिए एक फायदेमंद खबर जारी की है.
ऐसे में इससे कई किसानों को फायदा होगा, क्योंकि सरकार ने उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए एक अहम फैसला लिया है.
सरकार ने इस कर्जमाफी योजना को फिलहाल केवल एक राज्य में शुरू किया है।
किसानों का कर्ज अब सरकार माफ करेगी। किसानों को राज्य सरकारों द्वारा उनके ऋण माफ करने से लाभ हुआ है, जो वर्तमान में कई राज्यों द्वारा प्रदान किया जा रहा है।
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ऐसे में अभी यह योजना सिर्फ 1 राज्य में शुरू की गई है, ऐसे में इस बड़ी खबर पर ध्यान देना आपके लिए बेहद जरूरी है।
सरकारी योजना से 50000 रुपये तक की राशि माफ कर दी जाएगी
इस सरकारी योजना के तहत राज्य के किसान अपने पुराने ऋण के 50,000 रुपये तक पुनर्वित्त कर सकेंगे। ऐसे में किसान कर्ज माफी योजना के पात्र किसानों का कर्ज चुका दिया गया है, लेकिन फिर भी वे कर्जमाफी के पात्र नहीं हैं।
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झारखंड सरकार द्वारा राज्य के भीतर सभी किसानों को 50,000 रुपये की ऋण माफी की पेशकश की जाएगी, भले ही ऋण किसी भी बैंक से लिया गया हो। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के लिए 2000 करोड़ रुपये की अंतिम राशि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूर कर ली है.
जानिए किन किसानो के होंगे कर्ज माफी निचे दिए गए आवश्यक पॉइंट्स को ध्यान से पढ़े
- इस योजना का लाभ राज्य के सभी रैयत/ गैर रैयत किसान उठा सकतेहैं।
- यह योजना झारखंड राज्य स्थित किसी भी बैंक सेफसल अल्पावधि ऋण (KCC) पर लागूकी गई है।
- योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2020 तक के मानक फसल ऋण बकाया बैंक खातों में 50,000 रुपए तक की बकाया राशि माफ की जाएगी।
- किसान कर्ज माफी पात्रता
- किसान झारखंड राज्य का निवासी होना चाहिए।
- किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- किसान के पास वैध आधार नंबर होना चाहिए।
- एक परिवार से एक ही फसल ऋण धारक सदस्य पात्र होंगे।
- आवेदक मान्य राशन कार्डघारक होने चाहिए।
- आवेदक किसान केडिट कार्डघारक होने चाहिए।
- आवेदक अल्पविधि फसल ऋणधारक होने चाहिए।
- फसल ऋण झारखंड में स्थित अर्हत्ताधारी बैंक प्राप्त बैंक सेनिर्गत होना चाहिए।
- आवेदक के पास मानक फसल ऋण खाता होना चाहिए।
- यह योजना सभी फसल ऋण धारक के लिए स्वैच्छिक होगी।
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