फार्म पॉन्ड योजना : खेत में तालाब बनाने के लिए 3 लाख किसानाें को मिलेगी 50 प्रतिशत सब्सिडी

खेत में तालाब बनाने के लिए 3 लाख किसानाें को मिलेगी 50 प्रतिशत सब्सिडी– खरीफ बुआई सीजन के तहत सरकार किसानों को सिंचाई की सुविधा मुहैया करा रही है. बोरवेल को अपने खेतों में स्थापित करने वाले किसानों को सब्सिडी दी जाती है।

इसके अलावा, सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी की मात्रा को कम करने के लिए स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई प्रणाली भी सब्सिडी पर उपलब्ध हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने में मदद के लिए सरकार द्वारा किसानों को भारी सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

इसी कड़ी में किसानों को अपने खेतों में बारिश का पानी जमा करने के लिए तालाब बनाने के लिए बंपर सब्सिडी दी गई है.

इस योजना में किसान साल भर अपने खेतों में वर्षा जल एकत्र कर अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। जो लोग अपने खेत में तालाब बनाना चाहते हैं वे सरकारी सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।

खेत में तालाब बनाने पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?

राज्य उन किसानों को 50,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान करेगा जो अपने खेतों में तालाब या ड्रिप सिंचाई प्रणाली स्थापित करना चाहते हैं।

किसानों को यह सब्सिडी सीधे उनके खाते में मिलेगी। किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मैगेल टायला शेट्टाले योजना शुरू की है।

204 करोड़ रुपये का बजट, राज्य सरकार ने योजना के कार्यान्वयन के लिए यह बजट आवंटित किया है। किसानों को स्थाई सिंचाई साधन उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

3 लाख किसानों को मिलेगा सब्सिडी का लाभ

राज्य में भूजल की कमी से निपटने के लिए सरकार ने किसानों को तालाब बनाने के लिए बंपर सब्सिडी दी है। किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए ड्रिप सिंचाई प्रणाली भी लगा सकते हैं।

महाराष्ट्र राज्य सरकार की बदौलत किसानों को अपने खेतों में तालाब बनाने और ड्रिप सिंचाई प्रणाली खरीदने के लिए सब्सिडी से लाभ होगा।

महाराष्ट्र के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने अधिकारियों को यह निर्देश दिया है. अनुमान है कि राज्य के लगभग 3 लाख किसानों ने इस कार्यक्रम के लिए आवेदन किया है।

बिना लॉटरी सिस्टम के मिलेगा योजना का लाभ

हाल ही में, महाराष्ट्र के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और घोषणा की कि जो किसान अपने खेतों में होल्डिंग तालाब बनाना चाहते हैं या जो ड्रिप सिंचाई प्रणाली स्थापित करना चाहते हैं, वे सरकारी सब्सिडी के पात्र होंगे।

इस बदलाव के कारण अब किसान बिना लॉटरी में भाग लिए योजना का लाभ उठा सकेंगे। एक लॉटरी आयोजित की गई और लॉटरी में चयनित किसानों को तालाबों के निर्माण या ड्रिप सिंचाई के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान किया गया।

इससे पहले, किसानों को तालाब निर्माण या ड्रिप सिंचाई के लिए सब्सिडी के लिए आवेदन करना पड़ता था। किसान अब आवेदन करने के साथ ही योजना का लाभ भी उठा सकेंगे.

न तो कोई लॉटरी होगी और न ही कोई ड्रॉ। योजना के फलस्वरूप अब किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप सब्सिडी प्राप्त हो सकेगी।

योजना के लिए पात्रता क्या है?

  • योजना में आवेदन करने के लिए किसान को महाराष्ट्र का मूल निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ राज्य के सभी किसान उठा सकते हैं।
  • किसान के पास कम से कम 0.60 हेक्टेयर कृषि भूमि होनी चाहिए।
  • किसान इस योजना का लाभ व्यक्तिगत या समूह में उठा सकते हैं।

खेत में तालाब बनाने से किसानों को क्या फायदा होगा

इस योजना के तहत किसान तालाब बनाकर अपने खेतों में 24 घंटे सिंचाई कर सकेंगे। वैकल्पिक रूप से, तालाबों का उपयोग वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए किया जा सकता है, जिससे हम साल भर फसलों की सिंचाई कर सकते हैं।

इस प्रकार सिंचाई के लिए पानी की समस्या का स्थायी समाधान हो जायेगा। इसके अलावा, किसानों को अपने खेतों में तालाब बनाने के लिए सब्सिडी मिलेगी, जिससे वे कम पैसे खर्च करके तालाब बनवा सकेंगे।

पानी बचाने के लिए किसान ड्रिप सिंचाई प्रणाली भी लगा सकते हैं। ड्रिप सिंचाई प्रणाली से 60 प्रतिशत तक पानी बचाया जा सकता है।

योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवेदन के लिए किसानों के कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी. इनमें से प्रमुख दस्तावेज इस प्रकार हैं

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • आवेदक किसान का पैन कार्ड
  • जमीन के कागजात
  • किसान पहचान पत्र
  • इसके लिए बैंक खाते का विवरण, बैंक पासबुक की प्रति
  • आधार आदि से लिंक मोबाइल नंबर.

किसान योजना के लिए आवेदन कैसे करें

जो किसान फार्म पॉन्ड्स स्कीम ऑन डिमांड या मैगेल टायला शेट्टाले योजना का लाभ लेना चाहते हैं। योजना की आधिकारिक वेबसाइट egs.mahaonline.gov.in पर वे आवेदन करने का तरीका जान सकते हैं। किसान अपने नजदीकी तालुका या पंचायत कार्यालय में भी योजना के लिए पंजीकरण करा सकता है।

इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क करें। कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट भी योजना के बारे में जानकारी का एक अच्छा स्रोत है।

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Kiran Yadav

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