Credit Card से करना है खर्च तो रखें ध्यान- देश में प्रयोग करने योग्य होने के अलावा, क्रेडिट कार्ड का उपयोग विदेशों में भी किया जा सकता है। हालाँकि, देश के बाहर क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते समय एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही इसका खासा असर पड़ेगा।
टीसीएस
वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव (कर नीति और विधान) रमन चोपड़ा ने कहा कि सरकार जल्द ही टीसीएस प्रावधान के कार्यान्वयन पर एक स्पष्टीकरण जारी करेगी।
उनके मुताबिक, वित्त सचिव, राजस्व सचिव और वित्त मंत्री से काफी चर्चा हुई है. हम निश्चित रूप से इसके बारे में स्पष्टीकरण और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न प्रदान करेंगे। इस तरह, इसमें कोई संदेह नहीं होगा कि टीसीएस कैसे एकत्र किया जाएगा और कितना नहीं एकत्र किया जाएगा।
टैक्स
टैक्स विभाग जल्द ही ‘अक्सर पूछे जाने वाले सवाल’ (एफएक्यू) के रूप में एक स्पष्टीकरण लाएगा ताकि व्यक्तिगत यात्राओं और व्यावसायिक यात्राओं पर किए गए खर्च के बीच अंतर किया जा सके.
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विदेश में क्रेडिट कार्ड से किए जाने वाले खर्च पर टीसीएस लगाए जाने के संबंध में यह उपयोगी होगा. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एफएक्यू जारी कर विदेश में क्रेडिट कार्ड से किए जाने वाले भुगतान पर 20 प्रतिशत ‘स्रोत पर कर संग्रह’ (टीसीएस) लगाने पर स्थिति स्पष्ट की जाएगी. टीसीएस वसूलने की व्यवस्था एक जुलाई से लागू होने वाली है.
क्रेडिट कार्ड
उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत, अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किए गए खर्च 20 प्रतिशत टीसीएस के अधीन हैं। इस पर विशेषज्ञों और संबंधित पक्षों में तीखी प्रतिक्रिया हुई। बैंकों के व्यक्तिगत और व्यावसायिक खर्चों को संभालने पर भी सवाल उठाया गया था।
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