इंटरकास्ट मैरिज करने वालो को सरकार देगी 10 लाख रूपये, एफडी के साथ साथ जॉइंट अकाउंट भी खुलेगा

इंटरकास्ट मैरिज करने वालो को सरकार देगी 10 लाख रूपये– सरकारें सामाजिक सद्भाव बनाए रखने और अस्पृश्यता को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं, भले ही हमारे समाज में अंतर्जातीय विवाह का विरोध किया जा सकता है। इसी कड़ी के अनुसार राजस्थान ने इंटरकास्ट मैरिज के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी है। एक समय था जब यह रकम 5 लाख रुपए थी।

राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित नई सविता बेन अंबेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना (डॉ. सविता अंबेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना) से अंतर्जातीय विवाह पर प्रोत्साहन राशि 10 लाख रुपये होगी।

राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दे दी है। योजना के तहत आठ साल की अवधि के लिए 5 लाख रुपये की सावधि जमा की जाएगी। शेष 5 लाख के लिए एक संयुक्त बैंक खाता स्थापित किया जाएगा। गहलोत के 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी।

इस अंतर्जातीय विवाह योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में, एक अनुसूचित जाति का लड़का या लड़की जो एक उच्च जाति के हिंदू लड़के या लड़की से शादी करता है, लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। साथ ही दोनों राजस्थानी मूल के होने चाहिए।

जोड़े में से किसी को भी 35 वर्ष से अधिक उम्र के होने की अनुमति नहीं है। इसके अतिरिक्त, आवेदक अविवाहित होना चाहिए और किसी भी आपराधिक अपराध का दोषी नहीं होना चाहिए।

यदि वह समय सीमा के एक महीने के भीतर आवेदन करता है तो लाभार्थी को प्रोत्साहन राशि मिलती है। सक्षम प्राधिकारी या अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी अंतर्जातीय विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, जोड़े की संयुक्त आय के साथ, इस उद्देश्य के लिए 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।

कहां आवेदन करें

अंतर्जातीय विवाह योजना में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए विभाग के एसजेएमएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। योजना का आवेदन पत्र और विस्तृत जानकारी www.sje.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

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Kiran Yadav

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