केंद्र की इस सरकारी योजना में करे निवेश रिटायरमेंट के बाद मिलेगी अच्छी पेंशन– एनपीएस यानि नेशनल पेंशन स्कीम, यह एक 100% सरकारी योजना है ! और इस योजना के तहत भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 साल से 65 साल एक बीच है, अपना खाता खुलवा सकता है ! यह जरूरी नही है की वह व्यक्ति सरकारी नौकरी करता हो, भारत का कोई भी नागरिक चाहे वह व्यापारी हो प्राइवेट नौकरी करता हो इस योजना में निवेश कर सकता है !
साल 2004 में इस योजना को न्यू पेंशन स्कीम के नाम से जाना जाता था ! उस समय इसे सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गयी थी ! उसके बाद साल 2009 में सरकार ने इस योजना को सभी के लिए शुरू कर दिया !
नेशनल पेंशन स्कीम का मुख्य उद्देश्य रिटायरमेंट के समय हर व्यक्ति के पास इतना पैसा होना चाहिए की उसे अपने बच्चो पर निर्भर न रहना पड़े ! NPS योजना के तहत आप दो तरह से खाता खुलवा सकते है ! एक को टीयर 1 और दुसरे को टीयर 2 कहा जाता है !
कौन कर सकता है निवेश
- केंद्रीय सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में निवेश कर सकते है !
- इसके साथ ही राज्य सरकार के कर्मचारी और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी भी इसका लाभ ले सकते है !
- कोई भी भारतीय नागरिक NPS खाता खुलवाकर निवेश शुरू कर सकता है !
- नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ लेने के लिए आपकी आयु 18 से 65 साल के बीच होनी चाहिए !
- नॉन रेजिडेंट इंडियन यानि NRI भी इस स्कीम में निवेश कर सकता है !
नेशनल पेंशन स्कीम से ऐसे निकाले पैसा
इस एनपीएस योजना में मैच्योरिटी के समय आपके द्वारा निवेश किया हुआ पैसे में से 60 फीसदी टैक्स फ्री निकाला जा सकता है ! और 40 फीसदी एन्युटी में निवेश किया जाता है ! इसके साथ ही आप एनपीएस खाते को समय से पहले भी बंद कर सकते है, यानी 5 साल के बाद !
समय से पहले निकासी के मामले में राष्ट्रीय पेंशन योजना में आपके द्वारा जमा राशि का 25% निकाला जा सकता है ! जीवन में 3 निकासी की अनुमति है ! पहला राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाते के महीने पूरे होने के बाद, दूसरा और तीसरा उसके बाद कभी भी निकाला जा सकता है !
NPS में मिलेगा टैक्स छूट का लाभ
केंद्र सरकार की इस राष्ट्रीय पेंशन योजना में टैक्स छूट का लाभ मिलता है ! आयकर विभाग के एक्ट के सेक्शन 80CCD (1), 80 CCD(1b) और 80 CCD(2) के तहत टैक्स छूट मिलती है ! इसकी खास बात यह है कि आप NPS में निवेश करके 2 लाख रूपए तक टैक्स छुट का लाभ ले सकते है ! जिसमे इनकम टैक्स के एक्ट 80C के तहत 1.50 लाख रुपए की छुट मिलेगी और अलग 50,000 रुपए की और छूट मिलेगी !