National Pension Scheme 2023 : केंद्र की इस सरकारी योजना में करे निवेश रिटायरमेंट के बाद मिलेगी अच्छी पेंशन

केंद्र की इस सरकारी योजना में करे निवेश रिटायरमेंट के बाद मिलेगी अच्छी पेंशन– एनपीएस यानि नेशनल पेंशन स्कीम, यह एक 100% सरकारी योजना है ! और इस योजना के तहत भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 साल से 65 साल एक बीच है, अपना खाता खुलवा सकता है ! यह जरूरी नही है की वह व्यक्ति सरकारी नौकरी करता हो, भारत का कोई भी नागरिक चाहे वह व्यापारी हो प्राइवेट नौकरी करता हो इस योजना में निवेश कर सकता है !

साल 2004 में इस योजना को न्यू पेंशन स्कीम के नाम से जाना जाता था ! उस समय इसे सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गयी थी ! उसके बाद साल 2009 में सरकार ने इस योजना को सभी के लिए शुरू कर दिया !

नेशनल पेंशन स्कीम का मुख्य उद्देश्य रिटायरमेंट के समय हर व्यक्ति के पास इतना पैसा होना चाहिए की उसे अपने बच्चो पर निर्भर न रहना पड़े ! NPS योजना के तहत आप दो तरह से खाता खुलवा सकते है ! एक को टीयर 1 और दुसरे को टीयर 2 कहा जाता है !

कौन कर सकता है निवेश

  • केंद्रीय सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में निवेश कर सकते है !
  • इसके साथ ही राज्य सरकार के कर्मचारी और प्राइवेट सेक्‍टर के कर्मचारी भी इसका लाभ ले सकते है !
  • कोई भी भारतीय नागरिक NPS खाता खुलवाकर निवेश शुरू कर सकता है !
  • नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ लेने के लिए आपकी आयु 18 से 65 साल के बीच होनी चाहिए !
  • नॉन रेजिडेंट इंडियन यानि NRI भी इस स्कीम में निवेश कर सकता है !

नेशनल पेंशन स्कीम से ऐसे निकाले पैसा

इस एनपीएस योजना में मैच्योरिटी के समय आपके द्वारा निवेश किया हुआ पैसे में से 60 फीसदी टैक्स फ्री निकाला जा सकता है ! और 40 फीसदी एन्युटी में निवेश किया जाता है ! इसके साथ ही आप एनपीएस खाते को समय से पहले भी बंद कर सकते है, यानी 5 साल के बाद !

समय से पहले निकासी के मामले में राष्ट्रीय पेंशन योजना में आपके द्वारा जमा राशि का 25% निकाला जा सकता है ! जीवन में 3 निकासी की अनुमति है ! पहला राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाते के महीने पूरे होने के बाद, दूसरा और तीसरा उसके बाद कभी भी निकाला जा सकता है !

NPS में मिलेगा टैक्स छूट का लाभ

केंद्र सरकार की इस राष्ट्रीय पेंशन योजना में टैक्स छूट का लाभ मिलता है ! आयकर विभाग के एक्ट के सेक्शन 80CCD (1), 80 CCD(1b) और 80 CCD(2) के तहत टैक्स छूट मिलती है ! इसकी खास बात यह है कि आप NPS में निवेश करके 2 लाख रूपए तक टैक्स छुट का लाभ ले सकते है ! जिसमे इनकम टैक्स के एक्ट 80C के तहत 1.50 लाख रुपए की छुट मिलेगी और अलग 50,000 रुपए की और छूट मिलेगी !

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