PPF सीनियर सिटीजन स्कीम और सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश के बदल गए हैं नियम, सरकार ने जारी किया आदेश

PPF सीनियर सिटीजन स्कीम और सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश के बदल गए हैं नियम– अगर आपने भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) और सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) जैसी सरकारी योजनाओं में पैसा लगाया है तो इस खबर के बारे में जानना आपके लिए जरूरी है।

सरकार की ओर से इन योजनाओं में निवेश में बदलाव किया गया है. अगर आप किसी भी सरकारी योजना में निवेश करना चाहते हैं तो बिना पैन और आधार कार्ड के आप इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे।

वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है

इस मामले को लेकर वित्त मंत्रालय की ओर से कुछ समय पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था. इस अधिसूचना के अनुसार, केवाईसी को छोटी सरकारी बचत योजनाओं के माध्यम से पूरा किया जाएगा।

वित्त मंत्रालय के अनुसार, इसके अतिरिक्त, निवेशकों को कोई भी आगे निवेश करने से पहले अपना आधार नंबर प्रदान करना होगा। तय सीमा से ज्यादा निवेश करने के लिए आपको अपना पैन कार्ड दिखाना होगा. बिना पैन कार्ड के आप निवेश नहीं कर पाएंगे.

6 महीने का समय दिया गया

यदि आपने डाकघर बचत योजना खाता खोलते समय आधार नहीं दिया है तो आपको आधार के लिए नामांकन पर्ची का प्रमाण जमा करना होगा।

इसके अलावा, निवेशकों को खाता खोलने यानी छोटी बचत योजना में निवेश करने के लिए छह महीने के भीतर अपना आधार नंबर देना होगा। अब से लघु बचत योजना में खाता खोलने के लिए आपको इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी.

आपको आधार नंबर या आधार नामांकन पर्ची प्रदान करनी होगी।

इसके साथ ही पासपोर्ट साइज फोटो भी होनी चाहिए.

पैन नंबर, अगर मौजूदा निवेशक 30 सितंबर 2023 तक पैन कार्ड और आधार कार्ड जमा नहीं करते हैं, तो 1 अक्टूबर 2023 से उनका खाता प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

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Kiran Yadav

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