2000 के कटे-फटे नोट बदले जा सकते हैं?, जानिए RBI का नियम

2000 के कटे-फटे नोट बदले जा सकते हैं– भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2,000 रुपये के नोटों को चलन से हटा लिया है। आरबीआई के मुताबिक, 23 मई को इसकी घोषणा की गई थी। इन नोटों को आप 30 सितंबर तक बैंक में जमा करा सकते हैं। आपके दिमाग में यह जरूर आया होगा कि आपके पास जो 2,000 का नोट है, अगर वह कट या फट जाए तो क्या होगा? क्या वे नोट बैंक द्वारा वापस लिए जा रहे हैं?

कटे-फटे नोट बदलने का नियम

अगर आपके पास कटे या फटे नोट हैं तो आप अपने कटे या फटे नोट को बैंक में बदल सकते हैं। आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंकों को बोर्ड भी स्थापित करने चाहिए। बैंक कर्मचारियों द्वारा क्षतिग्रस्त नोटों को बदलने से मना नहीं किया जा सकता है। फटे या कटे-फटे नोट को परिस्थितियों के आधार पर बदला जा सकता है।

क्या कहता है RBI का नियम

भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट के अनुसार 2,000 के नोट का आकार 88 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि यह इस आकार का है तो आपको अपने नोट का पूरा मूल्य मिलेगा।

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इसी तरह 44 वर्ग सेंटीमीटर या 1,000 रुपये के आकार के लिए आपको आधा पैसा मिलेगा। 5,00 रुपये के नोट का आकार भी 80 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि आपका नोट इस आकार का है तो आपको पूर्ण भुगतान प्राप्त होगा। जबकि साइज 40 वर्ग सेंटीमीटर है तो आपका आधा भुगतान यानी 250 रुपये दिया जाएगा।

बैंक की तरफ से नहीं ली जाती है कोई फीस

कटे-फटे नोटों को बदलने के लिए बैंक ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं लेते हैं। अगर नोट बहुत खराब या खराब स्थिति में है तो बैंक उसे बदलने से मना कर सकते हैं। नोटों को कुछ विशेष परिस्थितियों में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालयों में जमा किया जा सकता है।

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Kiran Yadav

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