2000 के इतने नोट जमा करने पर देना होगा पैन कार्ड– भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि ₹2000 के नोट फिलहाल लीगल टेंडर बने रहेंगे ! ग्राहकों की हर चिंता दूर करने को आरबीआई तैयार है ! डिपॉजिट और एक्सचेंज के पुराने नियम लागू होंगे !
कौन-कौन से ट्रांजैक्शन के लिए आधार जरूरी, बैंक कॉपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में 1 वर्ष में एक या एक से ज्यादा खाते में ₹50000 तक या उससे ज्यादा जमा करने पर पेन आधार जरूरी होता है !
पैन – आधार देना जरूरी
1 वित्त वर्ष में किसी बैंकिंग कंपनियां को-ऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक या एक से ज्यादा अकाउंट से 20 लाख रूपए के कैश विड्राल के लिए भी पैन कार्ड जरूरी होता है ! बैंकिंग कंपनी को ऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में करंट अकाउंट या के क्रेडिट अकाउंट खोलने पर पेन-आधार देना अनिवार्य होगा !
RBI गवर्नर ने दिया ये जवाब
₹2000 के नोट को चलन से बाहर करने के बाद पहली बार आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने सभी सवालों के जवाब दिए ! आरबीआई गवर्नर से पूछा गया है कि अगर कोई ₹2000 के नोट बैंक में जमा करने जाता है तो क्या उन्हें पैन कार्ड देना होगा ! इस पर उन्होंने कहा है कि ₹20000 तक के डिपॉजिट और एक्सचेंज पर किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है ! लेकिन ₹50000 के डिपॉजिट पर पहले की तरह ही पैन कार्ड देना अनिवार्य है !
30 सितम्बर ही आखरी क्यों
2000 रूपए के नोट को बदलने की अंतिम तारीख 30 सितंबर तय की गई है ! RBI गवर्नर ने बताया है कि 30 सितंबर तारीख इसलिए रखी क्योंकि इस तारीख तक सभी नागरिको को पर्याप्त समय मिल जाएगा ! ₹2000 के नोट बदलने के लिए 23 मई से प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है, अगर आपके पास भी दो हजार रूपए के नोट है तो तुरंत बदलवा ले !
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