RBI गवर्नर का बड़ा आदेश, 2000 के इतने नोट जमा करने पर देना होगा पैन कार्ड

2000 के इतने नोट जमा करने पर देना होगा पैन कार्ड– भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि ₹2000 के नोट फिलहाल लीगल टेंडर बने रहेंगे ! ग्राहकों की हर चिंता दूर करने को आरबीआई तैयार है ! डिपॉजिट और एक्सचेंज के पुराने नियम लागू होंगे !

कौन-कौन से ट्रांजैक्शन के लिए आधार जरूरी, बैंक कॉपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में 1 वर्ष में एक या एक से ज्यादा खाते में ₹50000 तक या उससे ज्यादा जमा करने पर पेन आधार जरूरी होता है !

पैन – आधार देना जरूरी

1 वित्त वर्ष में किसी बैंकिंग कंपनियां को-ऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक या एक से ज्यादा अकाउंट से 20 लाख रूपए के कैश विड्राल के लिए भी पैन कार्ड जरूरी होता है ! बैंकिंग कंपनी को ऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में करंट अकाउंट या के क्रेडिट अकाउंट खोलने पर पेन-आधार देना अनिवार्य होगा !

RBI गवर्नर ने दिया ये जवाब

₹2000 के नोट को चलन से बाहर करने के बाद पहली बार आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने सभी सवालों के जवाब दिए ! आरबीआई गवर्नर से पूछा गया है कि अगर कोई ₹2000 के नोट बैंक में जमा करने जाता है तो क्या उन्हें पैन कार्ड देना होगा ! इस पर उन्होंने कहा है कि ₹20000 तक के डिपॉजिट और एक्सचेंज पर किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है ! लेकिन ₹50000 के डिपॉजिट पर पहले की तरह ही पैन कार्ड देना अनिवार्य है !

30 सितम्बर ही आखरी क्यों

2000 रूपए के नोट को बदलने की अंतिम तारीख 30 सितंबर तय की गई है ! RBI गवर्नर ने बताया है कि 30 सितंबर तारीख इसलिए रखी क्योंकि इस तारीख तक सभी नागरिको को पर्याप्त समय मिल जाएगा ! ₹2000 के नोट बदलने के लिए 23 मई से प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है, अगर आपके पास भी दो हजार रूपए के नोट है तो तुरंत बदलवा ले !

Read Also- LIC Best Plan : ये हैं एलआईसी की टॉप 3 बीमा पॉलिसी, इनमें निवेश करने पर मिलते हैं कई फायदे

Cardmantr का Whatsapp चैनल फॉलो करें

Avatar photo

नमस्ते! मैं Kuldeep Patel हूं। मैं आपको यहां क्रेडिट कार्ड सम्बंधित जानकारी उपलब्ध कराता हु । यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसके साथ ही यदि आपका किसी भी प्रकार का सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम जल्दी ही आपके सवालों का जवाब देंगे।। धन्यवाद।।

Leave a Comment