PF खाताधारकों को इस तारीख तक कर लेना चाहिए यह काम वरना नहीं मिलेंगे पैसे– कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में पीएफ खाता ज्यादातर सरकारी और गैर-सरकारी कर्मचारियों के पास होता है। पीएफ खातों में उनके वेतन का कुछ हिस्सा जमा होता है। इससे पहले कि आप धनराशि निकाल सकें, आधार संख्या को यूनिवर्सल खाता संख्या (यूएएन) से जोड़ा जाना चाहिए।
यूएएन आधार को 30 नवंबर तक लिंक किया जा सके, इसके लिए ईपीएफओ ने डेडलाइन रखने का फैसला किया है। अगर आप पीएफ खाताधारक हैं तो आधार को 30 नवंबर तक आपके यूएएन से लिंक होना चाहिए।
EPFO की ओर से UAN को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 30 नवंबर तय की गई है. आगे बढ़ने से पहले अपने UAN को अपने आधार से लिंक करना आवश्यक है। यदि आप अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको कंपनी से आपके पीएफ खाते में योगदान नहीं मिलेगा।
इसके अलावा ईपीएफ खातों से पैसा निकालना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ईपीएफओ सेवाओं का उपयोग उन ईपीएफ खाताधारकों द्वारा नहीं किया जा सकता है जिनके खाते आधार से जुड़े नहीं हैं।
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जानिए- UAN को आधार से लिंक करने की क्या प्रक्रिया है
इसमें एक बात अहम है कि पीएफ खाताधारक यह काम खुद घर बैठे कर सकते हैं। इस लेख में आप सीखेंगे कि अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और आधार को अपने पीएफ खाते से कैसे लिंक करें।
यूएएन आधार को लिंक करने के लिए सबसे पहले ईपीएफओ के पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं।
यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) और पासवर्ड का उपयोग करके अपने खाते में प्रवेश करें।
लॉग इन करने के बाद आपका पीएफ डैशबोर्ड खुल जाएगा, ‘मैनेज’ सेक्शन में केवाईसी विकल्प पर क्लिक करें।
खुलने वाले पेज पर आप अपने ईपीएफ खाते से जुड़े कई दस्तावेज देख सकते हैं।
आधार विकल्प का चयन करें और अपना आधार नंबर दर्ज करें और
अपना नाम टाइप करें और सेव पर क्लिक करें।
अब आपके द्वारा दी गई जानकारी सुरक्षित रहेगा आपका आधार
यूआईडीएआई के डेटा से वेरिफाई किया जाएगा।
यदि आपके केवाईसी दस्तावेज़ सही हैं, तो आधार को आपके ईपीएफ खाते से जोड़ा जाएगा, और आपके आधार डेटा के आगे ‘सत्यापन’ वाक्यांश दिखाई देगा।
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