RBI Cancelled License: रिजर्व बैंक ने 2 बैंकों का कैंसिल किया लाइसेंस, क्या डूब जाएगा लोगों का पैसा?

RBI Cancelled License– भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आज भारत के दो राज्यों में दो सहकारी बैंकों को बंद कर दिया गया है। भारत में नियमों का पालन न करने पर बैंक शुरू या बंद किया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने दो राज्यों में दो सहकारी बैंकों को बंद करने और उनके लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया है। अब जब रिजर्व बैंक ने फैसला कर लिया है तो ये बैंक अपने ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं नहीं दे सकते.

ये 2 बैंक किए बंद

भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में दो सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुलढाणा स्थित मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और बेंगलुरु स्थित सुश्रुति सौहार्द सहकारी बैंक रेगुलर को मंजूरी दे दी है।

बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. बयान के मुताबिक, लाइसेंस रद्द होने के बाद ये दोनों सहकारी बैंक बैंक से जुड़ा कोई भी लेनदेन या काम नहीं कर पाएंगे। चूंकि इन सहकारी बैंकों में पूंजी और आय क्षमता की कमी है, इसलिए यह कदम उठाया गया।

पिछले महीने आरबीआई ने कई बैंकों पर लगाया जुर्माना

बैंकों की लापरवाही को लेकर पिछले महीने रिजर्व बैंक की ओर से सख्त आदेश भी जारी किया गया था. निर्देशों का अनुपालन न करने पर जून में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जम्मू और कश्मीर बैंक पर 2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

आरबीआई ने अनुपालन न करने पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 1.45 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया। इससे पहले केंद्रीय बैंक ने एक्सिस बैंक पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. देर से भुगतान के लिए एक्सिस बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड शुल्क लगाया गया था। इसके विपरीत, ग्राहक ने शुल्क का भुगतान किया था। नियमों का पालन न करने पर आरबीआई ने यह जुर्माना लगाया था।

आरबीआई के नियमों का पालन न करना बैंकों को पड़ता है भारी

रिजर्व बैंक के नियमों की अनदेखी करना दूसरे बैंक पर भारी पड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने द बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पटना पर 60.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बैंकों के दैनिक कामकाज के संबंध में सख्त नियम हैं, और यह समय-समय पर निजी, सार्वजनिक और सहकारी बैंकों के कामकाज की समीक्षा करता है।

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Kiran Yadav

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