RBI नें 8 बैंकों का लाइसेंस रद्द करने के साथ ही 114 बैंकों पर लगाया भारी जुर्माना, जानिए अब बैंक में जमा पैसों का क्या होगा

RBI नें 8 बैंकों का लाइसेंस रद्द करने के साथ ही 114 बैंकों पर लगाया भारी जुर्माना– आरबीआई ने आठ भारतीय बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया गया है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं।

क्योंकि इन बैंकों ने नियमों का पालन नहीं किया, इसलिए उन पर जुर्माना लगाया गया। क्या आप हमें यह बताना चाहेंगे कि इस परिवर्तन का ग्राहकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है?

पिछले वित्त वर्ष (2022-223) के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा 8 बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे और 114 बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया गया था। इस प्रक्रिया में कई सहकारी बैंकों को निशाना बनाया गया है।

आरबीआई के नियमों का पालन न करने पर इन बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सहकारी बैंकों का गठन किया जाता है। खबरों के मुताबिक इन बैंकों के साथ पिछले कुछ समय से वित्तीय दिक्कतें चल रही हैं।

इस कार्रवाई में कुल 8 सहकारी बैंकों को निशाना बनाया गया है: मुधोल सहकारी बैंक, मिल्लथ सहकारी बैंक, रूपी सहकारी बैंक, डेक्कन सहकारी बैंक, लक्ष्मी सहकारी बैंक, बाबाजी दाते महिला अर्बन बैंक।

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इन बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए क्योंकि उनके पास पर्याप्त पूंजी की कमी थी, नियामक अधिनियम के तहत वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहे, और भविष्य में कमाई की कोई संभावना नहीं थी। इसी तरह, 12 बैंकों के लाइसेंस आरबीआई ने वित्त वर्ष 22 में रद्द कर दिए थे। पिछले दो सालों में पांच बैंकों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं।

जुर्माना भी किया

आरबीआई द्वारा 114 बैंकों पर जुर्माना भी लगाया गया था। जुर्माना पहली चेतावनी है जो बैंकों को मिलती है। बाद में, नियमों का पालन न करने पर बैंक अपना लाइसेंस खो देंगे।

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भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 114 बैंकों पर 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये के बीच जुर्माना लगाया गया था। हालांकि इन आठ बैंकों ने जुर्माने का भुगतान किया, लेकिन संभव है कि उनकी परिचालन गतिविधियों में सुधार नहीं हुआ हो।

बैंक में जमा पैसे का क्या होगा

आपात स्थिति के मामले में हर बैंक में धन बीमा उपलब्ध है। आरबीआई के नियमों के मुताबिक ऐसा भी होता है। एक संस्थान जिसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। 5 लाख रुपये की सीमा है कि ग्राहक बैंक से निकासी कर सकते हैं।

इससे अधिक राशि होने पर कोई व्यक्ति पैसा नहीं निकाल सकता है। इसके अलावा, जुर्माना बैंक के ग्राहकों को प्रभावित नहीं करता है, जो हमेशा की तरह पैसा निकालने और जमा करने के लिए स्वतंत्र हैं।

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Kiran Yadav

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