बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक समेत 10 बैंकों पर RBI ने ठोका भारी भरकम जुर्माना, क्या होगा ग्राहकों पर असर?

एक्सिस बैंक समेत 10 बैंकों पर RBI ने ठोका भारी भरकम जुर्माना– भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियमों का उल्लंघन करने पर तीन निजी बैंकों समेत दस बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया है। कई बड़े नामों के अलावा कई अन्य बैंकों पर भी जुर्माना लगाया गया है.

नियमों के उल्लंघन के जवाब में, जम्मू और कश्मीर बैंक (J&K Bank), बैंक ऑफ महाराष्ट्र और एक्सिस बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारी जुर्माना लगाया गया था। इसके अलावा सात सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है.

इन बैंकों पर लगा जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश के बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया गया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अलावा एक्सिस बैंक और जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर जुर्माना लगाया गया है.

इन बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड नियमों का उल्लंघन किया गया था, जिस पर जुर्माना लगाया गया था। सात सहकारी बैंकों पर भी जुर्माना लगाया गया.

ट्रेडर्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उज्जैन नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, पानीहाटी सहकारी बैंक, बरहामपुर सहकारी शहरी बैंक, सोलापुर सिद्धेश्वर सहकारी बैंक और उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लिमिटेड। उत्तरपारा सहकारी बैंक पर कई भारी जुर्माना लगाया गया है।

किस पर कितना जुर्माना लगाया गया

रिजर्व बैंक ने जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर 2.5 करोड़ रुपये, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 1.45 करोड़ रुपये और एक्सिस बैंक पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

इसी तरह उत्तर प्रदेश को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 28 लाख रुपये, टेक्सटाइल ट्रेडर्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 4.50 लाख रुपये, पानीहाटी सहकारी बैंक और उत्तरपारा सहकारी बैंक पर 2.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

इसी तरह सोलापुर सिद्धेश्वर सहकारी बैंक पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. वहीं, उज्जैन नागरिक सहकारी बैंक, द बरहामपुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

खाताधारकों पर क्या होगा असर?

भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया गया है। लोग सोच रहे थे कि ऐसे में उनके ग्राहकों पर क्या असर होगा.

हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि आरबीआई द्वारा बैंकों पर लगाए गए जुर्माने का ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम अपने ग्राहकों को समान स्तर की सेवा प्रदान करना जारी रखेंगे।

वे पूरे विश्वास के साथ बैंकों में अपनी धनराशि जमा कर सकते हैं। न तो लेनदेन, न ही समझौते और न ही ऋण पर असर पड़ेगा। क्योंकि बैंकों ने नियमों की अनदेखी की इसलिए ये जुर्माना लगाया गया.

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Kiran Yadav

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